बैठक में मुफसिल थाना कांड सं0-169/25 (हत्या मामला) में मृतक के आश्रितों को यथाशीघ्र मुआवजा प्रदान करने का भी आदेश दिया गया

पूर्णिया
जिला पदाधिकारी, पूर्णिया अंशुल कुमार की अध्यक्षता में महानंदा सभागार में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं सतर्कता समिति और मैनुअल स्केवैजर की तृतीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अपर समाहर्ता, विधि व्यवस्था, अपर पुलिस अधीक्षक, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, विशेष लोक अभियोजक, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और समाजसेवी सहित कई अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
पूर्व बैठक के निर्देशों की समीक्षा
जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने सर्वप्रथम पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि थानों में दर्ज प्राथमिकी का पोर्टल पर समयबद्ध प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए और अविलंब मुआवजा भुगतान किया जाए।
मुआवजा भुगतान और लाभुकों की संख्या
बैठक में यह जानकारी दी गई कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कुल 47 लाभुकों को मुआवजा भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। आरोप-पत्र प्राप्ति उपरांत 42 लाभुकों को भुगतान किया गया। हत्या के मामलों में 02 मृतक के आश्रितों को समूह “घ” के परिचारी के पद पर नियोजन किया गया। इसके अलावा कुल 42 हत्या मामलों में 38 लाभुकों का पेंशन भुगतान किया जा रहा है।
न्यायिक प्रक्रिया में त्वरित निष्पादन
जिलाधिकारी ने विशेष लोक अभियोजक को निर्देशित किया कि सभी न्यायालय में लंबित मामलों का स्पीडी ट्रायल कर जल्द निपटारा सुनिश्चित किया जाए। मुफसिल थाना कांड सं0-169/25 (हत्या मामला) में मृतक के आश्रितों को यथाशीघ्र मुआवजा प्रदान करने का भी आदेश दिया गया।
पीड़ितों और साक्षियों के भत्ते
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि न्यायालय/थाना में उपस्थित होने वाले साक्षी, वादी और पीड़ितों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता समय पर दिया जा रहा है। इससे न्याय प्रक्रिया में सहयोग बढ़ रहा है और लाभुकों की सुविधा सुनिश्चित हो रही है।
आगे की योजना और समेकित निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुआवजा भुगतान और पेंशन वितरण समयबद्ध तरीके से किया जाए, थानों और न्यायालयों में मामलों की ट्रैकिंग सुनिश्चित हो, और लाभुकों के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोपरि रहे।
1- आरोप-पत्र प्राप्ति उपरांत कुल 42 लाभुकों को भुगतान किया गया।
22- हत्या के मामलों में 02 मृतक के आश्रितों को समूह “घ” के परिचारी के पद पर नियोजन किया गया।
3- कुल 42 हत्या मामलों में 38 लाभुकों का पेंशन भुगतान किया जा रहा है।
4- मुफसिल थाना कांड सं0-169/25 (हत्या मामला) में मृतक के आश्रितों को यथाशीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए।
5- सभी थानों और न्यायालयों में मामलों की ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाए।

