
बनमनखी
गुरुवार को बनमनखी अनुमंडल वेश्म कक्ष में निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीएम प्रमोद कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर निर्वाचन से जुड़े विषयों पर चर्चा करना और मतदान से संबंधित प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी देना था।
बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेश प्रीतम, बीडीओ अशोक कुमार, अंचलाधिकारी अजय कुमार रंजन, भाजपा के दिलीप झा, जेडीयू के प्रदीप मेहता, राजद के उमेश पासवान सहित अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
मतदाता सूची और सुविधाजनक मतदान
बैठक में एसडीएम ने मतदाता सूची में नए वोटरों के समावेश, सुविधाजनक मतदान सुनिश्चित करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आम मतदाता को जागरूक करने पर जोर दिया। इसके साथ ही नए सृजित बूथों की जानकारी और उनके संचालन की रूपरेखा भी साझा की गई।
निर्वाचन खर्च और बैंक खाता
सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एसडीएम ने बताया कि:
प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए अलग बैंक खाता अनिवार्य है।
चुनाव से संबंधित समस्त खर्च उसी बैंक खाते से किए जाएंगे।
चुनाव समाप्ति पर बैंक खाते का अद्यतन स्टेटमेंट निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा।
बिहार विधानसभा आम चुनाव के लिए अधिकतम खर्च की सीमा ₹40 लाख निर्धारित है।
किसी भी व्यक्ति को पूरे निर्वाचन अवधि में ₹10,000 से अधिक नगद भुगतान या चंदा स्वीकार नहीं किया जा सकता।
निर्वाचन व्यय लेखा का निरीक्षण
अभ्यर्थी को अपने व्यय लेखा को कम से कम 3 बार व्यय पर्यवेक्षक या नामित अधिकारी को दिखाना अनिवार्य होगा।
लेखा जाँच के लिए अलग से व्यय अभिकर्त्ता नियुक्त किया जा सकता है।
निरीक्षण समय: पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 5 बजे तक।
निरीक्षण के दौरान लेखा दल और सहायक व्यय पर्यवेक्षक उपस्थित रहेंगे।
व्यय पंजी का मिलान SOR से किया जाएगा। जो खर्चा पंजी में नहीं दर्ज है, उसे अभ्यर्थी/अभिकर्ता द्वारा दर्ज करना अनिवार्य होगा।
व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा “कारण बताएं” नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद भी अनुपालन नहीं होने पर भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
व्यय पंजी के प्रकार:
दैनिक व्यय रजिस्टर – भाग ‘अ’ (सफेद पन्ने)
नकद रजिस्टर – भाग ‘ब’ (गुलाबी पन्ने)
बैंक रजिस्टर – भाग ‘स’ (पीले पन्ने)
जनसभा और रैलियों की अनुमति
किसी भी जनसभा या रैली के लिए अनुमति प्रपत्र (अनुलग्नक D1) में आवेदन करना आवश्यक है।
R.O./SDM द्वारा सभा, रैली, लाउडस्पीकर और प्रचार वाहन की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सिंगल खिड़की कोषांग कार्यरत है।
आवेदन के साथ सभा/रैली का अनुमानित व्यय विवरण देना अनिवार्य है।
सभी जनसभा/रैली की वीडियोग्राफी V.S.T. द्वारा कराई जाएगी।
व्यय से संबंधित नियम:
नामांकन के समय हुए व्यय अभ्यर्थी के खाते में जुड़ेंगे।
निजी वाहनों पर झंडे या बैनर नहीं लगे होने पर व्यय शामिल नहीं होगा।
व्यवसायिक वाहनों का व्यय शामिल किया जाएगा।
अभ्यर्थी की निजी गाड़ी का डीजल/पेट्रोल और ड्राइवर का वेतन व्यय में शामिल होगा।
एक से अधिक निजी वाहन शामिल होने पर किराया जोड़ा जाएगा।
राजनीतिक दल के जिला स्तरीय पदाधिकारी (जो अभ्यर्थी नहीं है) के वाहन का व्यय शामिल नहीं होगा।
निष्कर्ष:
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदान, व्यय लेखा और चुनाव प्रचार से संबंधित सभी निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए। एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि नामांकन के बाद ही रैली और प्रचार के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी।
फोटो परिचय:
बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और निर्वाचन पदाधिकारी सह एसडीएम प्रमोद कुमार चर्चा करते हुए।

