गठन नहीं करने पर ₹50,000 जुर्माना और संस्थान का पंजीयन रद्द हो सकता है; सभी कार्यालयों को She Box पोर्टल पर करनी होगी समिति की जानकारी अपडेट
पूर्णिया
POSH एक्ट 2013 के अनुपालन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्ती दिखाई है। न्यायालय के आदेश के आलोक में अब वैसे सभी कार्यालयों में – चाहे सरकारी हों या निजी – जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं (चाहे सभी पुरुष ही क्यों न हों), आंतरिक शिकायत समिति (Internal Committee) का गठन अनिवार्य कर दिया गया है।
महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था POSH (Prevention of Sexual Harassment) एक्ट के तहत लागू की गई है। POSH एक्ट 2013 का पालन न करने पर नियोक्ता या संस्थान प्रमुख पर ₹50,000 तक का जुर्माना या संस्थान का पंजीयन रद्द किया जा सकता है। सभी संस्थानों को शीघ्र समिति का गठन कर अपडेट सुनिश्चित करना होगा।
समिति गठन के अनिवार्य मानक:
समिति में न्यूनतम 4 सदस्य (अधिक भी हो सकते हैं) अनिवार्य हैं।
अध्यक्ष संस्थान की सबसे वरिष्ठ महिला अधिकारी होंगी। यदि महिला अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं, तो किसी अन्य कार्यालय से महिला को आमंत्रित किया जा सकता है।
सदस्यों में SC/ST वर्ग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
एक बाह्य सदस्य आवश्यक होगा जो महिला मुद्दों की जानकार हो या किसी NGO से जुड़ी हों।
कुल सदस्यों में से कम-से-कम 50% महिलाएं होनी चाहिए।
समिति गठन के बाद आवश्यक कार्य:
गठन के उपरांत उसका कार्यालय आदेश जारी कर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
सभी सरकारी कार्यालयों को अपना आदेश icds-bih@gov.in पर मेल करना होगा ताकि उसे She Box पोर्टल पर अपडेट किया जा सके।
निजी संस्थानों को खुद ही https://shebox.wcd.gov.in/ पर जाकर पंजीकरण करना होगा।
पंजीकरण करते समय, अगर मुख्यालय किसी अन्य स्थान पर है और शाखा पूर्णिया में स्थित है, तो पूर्णिया कार्यालय का पता अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए।
प्रभारी/मैनेजर/कार्यालय प्रमुख का ईमेल ID भी पंजीकरण के समय देना होगा जिस पर OTP आएगा।
किन-किन संस्थानों पर लागू?
POSH एक्ट की यह व्यवस्था निम्न संस्थानों पर लागू है:
सरकारी कार्यालय, निजी कंपनियां, बैंक, अस्पताल, स्कूल/कॉलेज, कोचिंग सेंटर, खेल संस्थान, शोरूम, मॉल, ईंट भट्ठा, निर्माण स्थल, क्लब, फैक्ट्रियां आदि।
प्रशिक्षण सुविधा:
POSH एक्ट का प्रशिक्षण लेने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक कर प्रशिक्षण लिया जा सकता है:
https://elevate.c3india.org/
अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास निगम, समाहरणालय, पूर्णिया या 181 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।
इस संबंध में जानकारी डीपीएम, महिला एवं बाल विकास निगम, पूर्णिया द्वारा दी गई है।