निर्वाचन से संबंधित व्यय का लेखा-जोखा दिन-प्रतिदिन दर्ज करने और पंजी का संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए

पूर्णिया
बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं सह-जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को महानंदा सभागार में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए एक विस्तृत बैठक-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य आदर्श आचार संहिता (MCC) और निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के नियमों की जानकारी प्रदान करना था।
कार्यशाला में सभी प्रतिनिधियों को निर्वाचन से संबंधित व्यय का लेखा-जोखा दिन-प्रतिदिन दर्ज करने और पंजी का संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त, RPA Act 1951, निर्वाचन नियमावली 1961 तथा BNS 2023 के वैधानिक प्रावधानों की गहन जानकारी भी साझा की गई।
निर्वाचन अभ्यर्थियों को सूचित किया गया कि उनके व्यय पंजी का कम से कम तीन बार व्यय पर्यवेक्षक के समक्ष जाँच कराया जाना आवश्यक है। लेखा-जाँच के दौरान सभी बिल, भाउचर, बीजक और अन्य खर्चों के प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को संधारित करने के लिए दैनिक व्यय रजिस्टर, नकद रजिस्टर और बैंक रजिस्टर बनाए रखने के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।
बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 में प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित की गई है। इसके साथ ही सभी अभ्यर्थियों को चुनावी खर्च के लिए नया बैंक खाता खोलना अनिवार्य किया गया है। उम्मीदवार अपने चुनावी खर्च इसी बैंक खाते के माध्यम से करेंगे, ताकि व्यय अनुश्रवण और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी अंशुल कुमार ने सभी राजनीतिक दलों को यह भी निर्देशित किया कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार के अनियमित खर्च या दावे से बचें। कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों ने इस पहल की सराहना की और निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में सहयोग का आश्वासन दिया।
प्रमुख चार पॉइंट्स:
पूर्णिया में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए MCC और निर्वाचन व्यय पर कार्यशाला का आयोजन।
अभ्यर्थियों को दिन-प्रतिदिन व्यय पंजी रखने और लेखा-जाँच हेतु तैयार रहने के निर्देश।
प्रत्येक उम्मीदवार के लिए चुनावी व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रूपये, नया बैंक खाता अनिवार्य।
RPA Act 1951, निर्वाचन नियमावली 1961 और BNS 2023 के वैधानिक प्रावधानों की गहन जानकारी।

