अररिया

अररिया जिला प्रशासन ने शनिवार को गुड समैरिटन की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह प्रशिक्षण उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के आलोक में आयोजित किया गया, जिसमें न्यायिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों को सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की मदद करने वाले व्यक्तियों के अधिकार और सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया।
सब-हेडिंग 1: प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के नेतृत्व में परमान सभागार, समाहरणालय परिसर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में कुल 198 लोग ऑनलाइन माध्यम से और लगभग 30 लोग भौतिक रूप से शामिल हुए। बैठक में सिविल सर्जन, यातायात उप निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, एनएचएआई के कर्मी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
सब-हेडिंग 2: गुड समैरिटन की परिभाषा और अधिकार
जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि कोई भी राहगीर या bystander जो सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करता है, उसे ‘गुड समैरिटन’ कहा जाता है। इसमें पीड़ित को अस्पताल ले जाना, प्राथमिक चिकित्सा देना और आपातकालीन सेवाओं को सूचित करना शामिल है। उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मदद करने वाले गुड समैरिटन को किसी प्रकार की नागरिक या आपराधिक जिम्मेदारी नहीं होगी, और उन्हें अपनी निजी जानकारी बताने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
सब-हेडिंग 3: पुलिस और अस्पताल के लिए दिशा-निर्देश
पुलिस को किसी गुड समैरिटन से बार-बार पूछताछ करने की बजाय हलफनामा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। वहीं अस्पतालों को तुरंत उपचार प्रदान करना अनिवार्य है और गुड समैरिटन से किसी प्रकार का भुगतान या रोक-टोक नहीं की जा सकती। अस्पतालों के प्रवेश द्वार पर ‘गुड समैरिटन को परेशान नहीं किया जाएगा’ का चार्टर भी प्रदर्शित करना होगा।
सब-हेडिंग 4: न्यायिक अधिकारियों की जिम्मेदारी
न्यायिक अधिकारियों को गुड समैरिटन को अनावश्यक रूप से समन करने से बचना चाहिए। साक्ष्य लेने के लिए हलफनामा या कमीशन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका उद्देश्य लोगों को दुर्घटना के बाद के ‘गोल्डन आवर’ में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
सब-हेडिंग 5: सड़क सुरक्षा और जागरूकता
जिला परिवहन पदाधिकारी ने एनएचएआई के कर्मियों को अवैध कट को बंद करने और उचित साइनेज बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की सहायता करने वाले नागरिकों के मन से भय को दूर करना और उन्हें सक्रिय रूप से मदद करने के लिए प्रेरित करना है।

